"आजाद देश के गुलाम नागरिक : सफाई कर्मचारी"
देश मे राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 व सम्पूर्ण भारत को लॉक डाउन घोषित किया गया है। किसी को भी बिना किसी उचित व पर्याप्त कारण के घर से बहार निकलना प्रतिबंध है। जिस कारण पूरे देश मे अलग अलग राज्यों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और वे अपने बुजुर्ग माता पिता बीवी बच्चे परिवार तक पंहुच नही पा रहें हैं।पूरी दुनिया मे कोहराम मचा रहा कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए देश के हित को देखते हुए यह अति आवश्यक भी है अन्यथा अन्य देशों की तरह कहीं भारत मे भी कॅरोना महामारी कोहराम न मचा दे।
परंतु, एक तरफ सफाई कर्मचारी है जिनको रोबोट बना दिया गया है। तमाम कानून कायदा सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के द्वारा जारी गाइड लाइन...आदि को नजर अंदाज करते हुए सफाई कर्मचरियो को मौत की मुंह मे धकेला जा रहा है।
शायद हमारे मीडिया बंधुयों के पास भी टाइम नहीं है या उन्हें रुचि नहीं है जो सफाई कर्मचारियों के मुद्दे को नही उठा पा रहें है लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कृपया समय निकालिए और इनकी आवाज शासन प्रशासन तक पंहुचाने में मदद कीजिये।
(1)इनके चेहरे में N-95 मास्क तो छोड़िए एक नार्मल मास्क ढूंढ़िए ???
(2)यदि किसी को मिला भी है तो कितने दिन के लिए एक मास्क दिया जाता है पूछिये ???
(3)ग्लोब्स ढूंढ़िए ???
(4)गमबूट ढूंढ़िए ???
(5)सैनिटाइजर ढूंढ़िए ??
(6)महीने में कितने बेतन मिलता है , जानिए???
(7स्वंतंत्रता दिवस से ले कर रविवार या अन्य त्योहार में कोई छुट्टी इनको मिल रही है तो पूछिये ??
(8)अब तक कितना ईपीएफ जमा हो गया है पूछिये ???
(9)इनको कभी कोई बीमा दिया गया है तो पूछिये ???
(10)सफाई के दौरान कोई घायल होता है अथवा संक्रमित बीमारी से मर जाता है तो इनको कोई बीमा राशि मिलता है तो पूछिये ???
(11)सफाई कर्मचारियों के औसत जीवन का रिसर्च करिए ???
(12)महिला सफाई कर्मचारी जब गर्भवती कभी हुई थी कभी उनको प्रसूति का लाभ अर्थात बिना काम के बेतन मिला है तो पूछिये ???
जब कि आप सभी जानते हैं बाबासाहब के समय से कई कानून बने हुए हैं :
(1) Minimum Wages Act 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
(2) Employee Provident Act
ईपीएफ एक्ट 1952
(3)Employee State Insurance Corporation Act 1948
राज्य कर्मचारी बीमा निगम अधिनियम 1948
(4) Maternity Benefit Act 1961 and Amendment Act 2020 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 तथा संशोधित अधिनियम 2020
(5) The Prohibition of Employment of Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act 2013 हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 छग नियम 2014
(6) Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities ) Act, 1989 and Amended Act 2020
का खुला उल्लंघन है। आप जितना चिल्लाते रहिए इन वर्गों के लिए कोई सोचने वाला नही है। हजारों वर्ष पहले मनु के व्यवस्था के अनुसार एक वर्ग विशेष को मानव मल को उठाने के लिए लगाया गया था जो कई हजार वर्ष चलता रहा । हालांकि संविधान लागू होते ही उक्त व्यवस्था को सम्पूर्ण रूपसे समाप्त कर सिया गया था लेकिम आज भी निरंतर जारी है ।
देश के प्रधान सेवक जी ने स्मार्ट सिटी योजना लाये जो बहुत ही गर्व की बात है लेकिन सफाई कर्मचारियों को स्मार्ट नहीं बनाने से शर्म भी लगता है। केंद्र से लेकर राज्य और निगम, पालिका, परिषद, ग्राम पंचायत , शासकीय व अर्ध शासकीय निकाय आदि में कार्यरत सफाई कर्मचरियो का शोषण हो रहा है व उनको समवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।
हाल ही में महाराष्ट्र के धारावी बस्ती में कोरोना का कहर टूटने की खबर मिल रही है। इस प्रकार यदि किसी एक सफाई कर्मचारी कोरोना संक्रमित होता है तो जबरदस्त तरीके से हजारों लोगों संक्रमित हो सकते है ।चूंकि यह वर्ग झुग्गियों में, छोटी छोटी कमरे में 4-5 लोग एक साथ रहतें है। झुग्गियों में आबादी बहुत ज्यादा होता है (density not population is very high in slums areas)। आर्थिक स्थिति भी खराब होने के कारण से सैनिटाइजर व अन्य सुरक्षा की समान भी afford अफ़्फोर्ड नहीं कर सकते।
इसलिए सभी केंद्र और राज्य शासन प्रशासन से निवेदन है कृपया इन वर्गों के लिए गंभीर होइए
निवेदक
एडवोकेट जन्मेजय सोना
राष्ट्रीय महासचिव
भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ
86022-00999
88390-92600
(टिप: यह तस्वीर रायपुर सहर के जोन क्रमांक 6 का है जिसको हमारे एक साथी के द्वारा आज फ़ोटो खींच कर हमें सूचना दिया गया है )
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